टोंक साम्प्रदायिक दंगे में 24 साल बाद फैसला
टोंक : राजस्थान के टोंक में 24 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगे में एक किसान की निर्मम हत्या हुई। इस मामले में जयपुर की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने मामले में आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। किसान की निर्मम हत्या के मामले में पीड़ित परिवार 24 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। इधर, अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली और इसे सत्य की जीत बताई।
24 साल पुराने मामले में 8 अभियुक्तों को उम्रकैद
जयपुर की विशेष अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए को यह बड़ा फैसला दिया है। इसके तहत न्यायालय ने इस्लाम, मोहम्मद इसाक, अब्दुल रजाक, इरशाद मोहम्मद, जफर साजिद अली, बिलाल अहमद, मोहम्मद हबीब को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने इन पर जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि हत्याकांड के अभियुक्त लंबे समय से जेल में बंद थे, जिनको अब न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सांप्रदायिक दंगे में एक किसान की निर्मम हत्या हुई थी
बता दें कि 24 साल पहले वर्ष 2000 में मालपुरा शहर में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ। जिसके चलते जुलाई माह में खेत पर काम कर रहे एक किसान हरिराम की समाज विशेष के दंगाई लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी धन्नी देवी ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। उसने अपने पति के हत्याओं को सजा दिलाने के लिए 24 साल तक कानून की लड़ाई लड़ी। इसके बाद जाकर आखिर उसे अब न्याय मिल गया। इधर, अभियुक्तों को सजा की घोषणा होने के बाद पीड़ित परिवार में खुशी की लहर फैल गई।

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