समय पर जानकारी नहीं देने वाले जनसूचना अधिकारियों पर जुर्माना
राज्य सूचना आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने के पांच प्रकरणों में तीन जनसूचना अधिकारी पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं दो जनसूचना अधिकारी को 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि संबंधित से वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आयोग ने जिन जन सूचना अधकारियों पर जुर्माने की कार्यवाही की है, उनमें बिलासपुर के जोन क्रमांक पांच के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी हेमंत शर्मा, अजाक थाना रायपुर के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी अजय सिंह बैस और पुलिस मुख्यालय की जनसूचना अधिकारी उषा नेताम शामिल हैं। इनके साथ ही ग्राम पंचायत मरकाडांड, जनपद पंचायत राजपुर के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी और मस्तूरी के ग्राम पंचायत कोसमडीह नंदेश करियारे शामिल हैं।
अपनी 14 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन को सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि बैठक तीन मार्च को मंत्रालय में होगी। इसमें फेडरेशन में शामिल विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वेतन विसंगति दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर कमचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में फेडरेशन ने सरकार को पत्र लिखकर आगामी मुख्य बजट में मांगों के समाधान के लिए प्रविधान करने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने के लिए उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए बजट सत्र के दौरान उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रखी है।