जयपुर । जिला कलक्टर राजन विशाल ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिये आवेदन करने वाली जयपुर जिले की विवाहित महिलाओं को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानियों का निराकरण किया। जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम से शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र में आवश्यक संशोधन हेतु वार्ता की। कानाराम ने जिला कलक्टर विशाल से हुई  चर्चा के अनुसार संशोधित आदेश जारी किये।
शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा प्रावधानों में जारी संशोधनों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर क्रिमीलेयर वर्ग में नही होने का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/सहरिया वर्ग में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को पिता के नाम, निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला अभ्यार्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।