जयपुर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष, 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च, 2022 को होगा। इसमें राजीनामा योग्य प्रत्येक प्रकृति के दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व आदि सभी प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता एवं विशेष सचिव श्रीमती शालिनी महर्षि द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारी एवं सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत बैंकों के बकाया धन वसूली के मामलों का आपसी समझाईश के माध्यम से राजीनामा द्वारा निस्तारण बढाये जाने के संबंध में विचार किया गया। साथ ही एनपीए खातों की ऋण वसूली, राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, अधिक से अधिक प्रकरण रैफर करने एवं प्रभावी प्री-काउंसलिंग हेतु हर-संभव प्रयास किए जायेगे। इसके लिए प्रत्येक बैंक द्वारा अपने स्तर पर जारीशुदा ''वन टाईम सैटलमेंट स्कीमÓÓ को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत तक बढाये जाने अथवा नवीन योजना जारी किए जाने, राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के संबंध में चर्चा हुई।बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि सभी बैंक अपनी तरफ से धन एवं ऋण वसूली मामलों के निस्तारण हेतु जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भी यह आश्वासन दिया गया कि वे उच्च स्तर पर बैठक का आयोजन कर राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में समस्त बैंकों के लिए कोई प्रभावी दिशा-निर्देश जारी किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।उल्लेखनीय है कि 4 फरवरी को समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंको के साथ आयोजित बैठक में एकीकृत रूप से सहमत होकर सभी बैंकों के लिए अपने लम्बित अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों में प्री-काउसंलिंग हेतु राजस्थान के लिए दिवस विशेष तय कर दिया गया है। इससे पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी और उनके मामलों में समझौता वार्ता सुगम हो सकेगी।