नई दिल्ली । जुगाड़ के वाहन से गिरकर दो युवकों की मौत हो गई थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने उनके परिवार जनों की क्षतिपूर्ति की मांग को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जुगाड़ के
बाहन से यात्रा के दौरान यदि दुर्घटना होती है। तो उसे दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि जुगाड़ का वाहन बीमा और वाहन पंजीकरण नहीं होने से क्लेम के अधिकारी नहीं हैं। 
 ट्रिब्यूनल ने कहा जुगाड़ वाहन चालक पर भारतीय दंड संहिता में दिए प्रावधानों के तहत अभियोग चलाया जा सकता है। क्षतिपूर्ति के लिए सिविल कोर्ट में सिविल मामला दायर कर क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। 
 ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी समर विशाल ने जांच और दुर्घटना रिपोर्ट के विस्तृत अध्ययन और चश्मदीद गवाह के अभाव में चालक की लापरवाही को साबित नहीं होना पाया। तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद उन्होंने यह फैसला सुनाया।