जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-11 में निजी खातेदारी की करीब 04 बीघा भूमि पर बसाई गई नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। आवासीय कॉलोनी की रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया; रोड़ सीमा के करीब 55 अतिक्रमणों-चबुतरें, लोहे की जालियॉ, दीवारो से निर्मित एनक्लोजर इत्यादि को हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। आवासीय अपार्टमेंन्ट की सामूहिक स्वामित्व की छत पर अवैध निर्माण हेतु बनायी गयी दीवारो को ध्वस्त किया गया। 
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया जोन-11 के क्षेत्राधिकार नेवटा के पास अवस्थित ग्राम-खातीपुरा में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ भूमि को समतल कर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडक़े व अन्य अवैध निर्माण को  जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णत: ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-11, 14, 12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-13, 11 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि अवैध कॉलोनी बसाने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हो सके।