वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का असर
नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्रीय और स्टेट एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। शीर्ष अदालत की स्मॉग टावर को लेकर तल्ख टिप्पणी के बाद कनाट प्लेस स्थित टावर को फिर से चालू कर दिया है। इस टावर का निर्माण साल 2021 में शीर्ष अदालत के आदेश पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टॉवर की मरम्मत करने का निर्देश सरकार को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्मॉग टावर का चालू करना जरूरी है। दरअसल, वायू प्रदूषण पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में लगे स्मॉग टावर का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को एक टीम भेजी थी। मैकेनिकल टीम बुधवार सुबह से इसे चालू के काम में जुटी थी। टीम ने स्मॉग टावर को फिर से चालू कर दिया है। बता दें कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष और आईएएस अश्वनी कुमार ने एकतरफा फैसला लेते हुए कनाट प्लेस स्थित स्मॉग टावर को बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसे चालू करने का निर्देश दिया था। उसके बाद एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की एक टीम को स्मॉग टावर के निरीक्षण के लिए भेजा गया है, जो सुनिश्चित करेगी कि टावर फिर से काम करे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाल ही में मीडिया को जानकारी दी थी केंद्र के इशारे पर डीपीसीसी अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने स्मॉग टावर को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं डीपीसीसी ने आईआईटी-बॉम्बे और दूसरी एजेंसियों को दी जाने वाली धन राशि पर सरकार को सूचित किए बिना रोक लगा दी थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त, 2021 को कनॉट प्लेस में 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्मॉग टॉवर का उद्घाटन किया था।