जयपुर : आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपी हनुमान विश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जमानत दे दी है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की बेंच ने बाड़मेर के समदड़ी थाना इलाके के मूल निवासी हनुमान विश्नोई (48 वर्ष) को 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और 50-50 हजार रुपए की दो सिक्योरिटीज मुचलके पर जमानत दी है। याचिकाकर्ता आरोपी हनुमान विश्नोई फिलहाल सोड़ा पुलिस थाना इलाका जयपुर की करणी विहार सेकेंड कॉलोनी में रह रहा था। जिसनमें करणी विहार थाने में दर्ज आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120-बी की धाराओं के तहत लगे मुकदमें में याचिकाकर्ता के वकील जीएस राजावत ने कोर्ट से गुहार लगाई कि मजिस्ट्रेट के सामने फिलहाल केस का ट्रायल चल रहा है। आरोपी याचिकाकर्ता जेल की सलाखों के पीछे बंद है और केस का ट्रायल चलने में काफी लम्बा वक्त लगेगा। इसलिए आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। इस पर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर शेर सिंह महला ने जमानत याचिका पर कड़ा विरोध जताया।  

कोर्ट ने जमानत याचिका को सीआरपीसी के सेक्शन 439 के तहत मंजूर करते हुए हनुमान विश्नोई को जमानत देने के आदेश दिए। साथ ही ट्रायल कोर्ट की हर सुनवाई की तारीख और ट्रायल के लिए बुलाए जाने पर हाजिर होने के भी आदेश दिए।

गौरतलब है कि पेपर लीक केस में पुलिस ने हनुमान विश्नोई के घर से 19 लाख 35 हजार 500 रुपए की भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। आरोप है कि भूपेंद्र सारण और उसका परिवार फर्जी डिग्री बेचकर उससे आई रकम को हनुमान विश्नोई के घर पर छुपा कर रखता था।