कलकत्ता हाईकोर्ट की सीख, जवान लड़कियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए
कोलकाता । कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाकर युवाओं को सीख देकर कहा है कि जवान लड़कियों को दो मिनट के आनंद के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वहीं, लड़कों को लड़कियों और महिलाओं की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने एक युवक को बरी कर यह टिप्पणी की। युवक को नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके साथ उसका प्रेम संबंध था।
कोलकत्ता कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम को लेकर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें किशोरों के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्यों को यौन शोषण के साथ जोड़ा गया है। कोर्ट ने 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटाने का आह्वान किया है। कोर्ट ने अधिकार आधारित यौन शिक्षा का भी आह्वान किया है।
कोर्ट ने कहा, एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय से पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यह मुख्य रूप से पुरुषों में यौन इच्छा और कामेच्छा के लिए जिम्मेदार है। इसका अस्तित्व शरीर में है, इसलिए जब संबंधित ग्रंथि उत्तेजना से सक्रिय होती है, तब यौन इच्छा जागृत होती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित ग्रंथि का सक्रिय होना स्वचालित नहीं है। हमारी दृष्टि, श्रवण, कामुक सामग्री पढ़न और विपरीत लिंग के साथ बातचीत से उत्तेजना होती है। पीठ ने कहा कि यौन आग्रह हमारी अपनी कार्रवाई से पैदा होता है।
कोर्ट ने युवाओं को नसीहत देकर कहा, किसी युवा लड़की या महिला को अपने कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए। एक किशोर पुरुष का कर्तव्य है कि उसे अपने दिमाग को एक महिला की गरिमा और गोपनीयता और उसके शरीर की स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।