12 बजे के बाद शराब बिक्री पर रोक, नाइट क्लबों के लिए नए नियम
जयपुर| होटल, रेस्टोरेंट, पब, नाइट क्लब में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा. रात 12 बजे बाद शराब की बिक्री नहीं होगी. होटल, धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों की जानकारी ई विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने आदेश जारी किए हैं.
होटल,रेस्टोरेंट,पब,नाइट क्लब में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का नहीं होगा उपयोग
-रात 12 बजे बाद नहीं होगी शराब की बिक्री
-होटल,धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों की जानकारी करनी होगी ई विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड
-एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने जारी किए आदेश

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (14 फ़रवरी 2026)
धरती का चलता फिरता कल्प वृक्ष है गौमाता: जगदगुरू राजेन्द्रदास महाराज
नोहलेश्वर महोत्सव आस्था के साथ संस्कृति, परम्परा और सामाजिक समरसता का उत्सव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जनगणना से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति होती है तय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सामूहिक विवाह सबसे उत्तम, खर्चीली शादियों से बचें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव